अगर आप नौकरी करते हैं और अपने भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद EPF खाते में पैसे रखने और निकालने के नियमों के बारे में अहम जानकारी दी है। खासकर उन लोगों के लिए जो 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, यह जानना जरूरी है कि उनका पैसा कितने समय तक सुरक्षित रहेगा और कब निकालना बेहतर है।
61 साल तक मिलेगा ब्याज
EPFO के अनुसार, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो अगले 3 साल यानी 61 साल की उम्र तक आपके EPF खाते में ब्याज मिलता रहेगा। यह ब्याज आपके खाते में जमा होता रहेगा, जिससे आपकी बचत में थोड़ा इजाफा होगा। इस दौरान आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और उस पर रिटर्न भी मिलेगा।
61 साल बाद पैसा निकालना जरूरी
61 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपका EPF खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद आपके खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप पैसा नहीं निकालते, तो आपकी बचत का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए EPFO की सलाह है कि 61 साल की उम्र के बाद अपने EPF खाते से पैसा जरूर निकाल लें, ताकि आपको नुकसान न हो।
ऑनलाइन क्लेम करने का आसान तरीका
EPFO ने पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन क्लेम की सुविधा दी है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी चीजें सुनिश्चित करनी होंगी:
- आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर काम कर रहा हो।
- आपका आधार नंबर EPFO के डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए।
- आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड EPFO से लिंक होना चाहिए।
- अगर आपकी नौकरी 5 साल से कम समय की थी, तो PF निकालने के लिए PAN को लिंक करना जरूरी है।
EPFO ने इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक गाइडेंस वीडियो भी जारी किया है, जिसे आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर देख सकते हैं। यह वीडियो आसान भाषा में सारी जानकारी देता है।
ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट बढ़ी
EPFO ने जून 2025 में ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अब 5 लाख तक के क्लेम को ऑटोमैटिकली सेटल किया जा सकता है। लेकिन EPFO ने चेतावनी भी दी है कि PF का पैसा गलत कारणों से निकालने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे PF का पैसा सिर्फ सही और जरूरी कारणों के लिए ही निकालें, वरना भविष्य में नुकसान और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों जरूरी है समय पर पैसा निकालना
EPFO के नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक अपने फंड को खाते में रखना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस दौरान ब्याज मिलता है। लेकिन 61 साल के बाद खाता निष्क्रिय होने से आपकी बचत की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए समय पर पैसा निकालकर उसे सही जगह निवेश करना समझदारी है।