Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकालत का पेशा खराब काम को लेकर उन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकालत का पेशा खराब काम को लेकर उन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वकालत का पेशा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे में नहीं आता है। उनके काम की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता। इसलिए, उनकी सेवाओं या पैरवी में कमी का दावा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि वकीलों का काम दूसरे प्रोफेशन से अलग होता है। उन्हें हाई लेवल एजुकेशन, स्किल और मेंटल लेबर की जरूरत होती है। इसलिए, उनके साथ व्यवसायियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। खराब काम को लेकर उन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता।

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1- मैनपुरी


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*यह बनाए गए हैं आरोपी*

लगभग 13 करोड़ की संपत्ति की धोखाधड़ी में कुमार निवासी नगला कुंदन चिर्रा, जितेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद निवासी किन्हवार, सी ए शैलेंद्र गोयल, रोहित गोयल, सुचेता गोयल निवासी शराब ज्ञान थाना कोतवाली, सागर जैन निवासी पंजाबी कॉलोनी थाना कोतवाली, जितेंद्र कुमार निवासी किन्हवार, सब रजिस्ट्रार भोगांव सुभाष चंद्र, भाजपा नेता अश्विनी पांडे निवासी पचौरी कंपाउंड, सर्राफा कारोबारी प्रदीप उर्फ पप्पू गोयल निवासी सराव ज्ञान थाना कोतवाली पर आरोप लगाया गया है।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि वकीलों पर काफी हद तक उनके क्लाइंट का सीधा कंट्रोल होता है। दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल सर्विस है। इसलिए, इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

2- मैनपुरी ब्रेकिंग

रिपोर्ट/आफाक अली खान 

थाना कोतवाली के संसारपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश,लक्ष्मण (32) पुत्र यादराम जाटव नशे का था आदि,सुबह तड़के प्राथमिक विद्यालय के पीछे ग्रामीणों ने लाश को देख कर पुलिस को दी सूचना,मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी,टाइल्स पत्थर का कार्य करता था मृतक लक्ष्मण....।

3- लखनऊ


➡रेव पार्टियों में सांप का जहर बेचने का मामला 


➡दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में दर्ज हुआ बयान


➡बयान दर्ज कराने जा रहे शिकायतकर्ता की रेकी


➡एल्विश यादव के खिलाफ बयान दर्ज हुआ है 


➡एल्विश और उसके साथियों पर पीछा करने का आरोप


➡ईडी, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट से शिकायत की


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