2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आगजनी का मामला....
कासिम अब्दुल सत्तार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई आज।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच करेगी सुनवाई।
उम्रकैद की सजा काट रहा है कासिम अब्दुल सत्तार अन्य आरोपियों की जमानत का गुजरात सरकार ने किया था विरोध।
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था।
यह सिर्फ पत्थरबाजी की घटना नही था।
क्योंकि दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बाहर से बंद कर दिया था।
जिसकी वजह से ट्रेन के कई यात्रियों की मौत हो गई थी।
15 दिसंबर 2022 को SC ने फारुक को यह कहते हुए जमानत दी थी कि वह 17 सालों से जेल में है।
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