एक जून से बदल जाएगा यह नियम-
♦यूपी में एक जून से पान मसाला- तंबाकू विक्रेता या तो पान मसाला बेच सकेंगे या फिर तंबाकू
♦पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे
♦दुकानों में सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति होगी
♦तंबाकू बिक्री के लिए विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा
♦अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई होगी