, नई दिल्ली: बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों की माफी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 आरोपियों की समय से पहले रिहाई के आदेश को खारिज कर दिया है. 11 आरोपियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति वी. जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद आरोपियों को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।